1. शिक्षकों को उपस्थिति हेतु विद्यालय प्रारम्भ होने से 01 घंट े का मार्जिन दिया जायेगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम लॉक हो जायेगा।
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जिन विद्यालयो ं में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने मे ं समस्या आ रही हो वहां ऑफलाइन मोड मे ं उपस्थिति दर्ज की जायेगी जो नेटवर्क आन े पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जायेगी।
विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली मे ं उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
यद ि किसी प्रधानाध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनस े चार्ज ले कर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी दी जायेगी।
5. किसी भी अध्यापक के विरुद्ध अनुपस्थिति के संबंध में बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये तथा
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अध्यापक का पक्ष जान े किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही ं की जायेगी।
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