समायोजन मुद्दे से सम्बंधित स्पेशल अपील 398/2026 में आज हुई सुनवाई के प्रमुख बिंदु - 1- सभी सरप्लस शिक्षकों को आपत्ति हेतु 27 जुलाई का समय दिया गया | 2- आपत्ति सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्यावेदन के माध्यम से देनी हैं जिसकी रिसीविंग वो आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे| 3- उक्त प्रत्यावेदन को BSA द्वारा एक सप्ताह के अंदर सचिव बेसिक शिक्षा को अग्रसारित करेंगे | 4- उक्त के बाद शिक्षक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं | 5- सचिव 10 अगस्त तक जिलेवार आपत्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे | 5- जिस विद्यालय में पिछले 5 वर्ष में कोई शिक्षक छात्र-शिक्षक अनुपात के विपरीत ट्रांसफर होकर आये हैं वहां FIFO नहीं लागू होगा | *अगली तारीख 5 अगस्त* अग्रिम सुनवाई तक किसी भी सरप्लस शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा |
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