प्रस्तुत निर्देश के अनुसार, शासन की अनुमति के बिना अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को मूल तैनाती के स्थान से कहीं और संबद्ध (depute) करना तत्काल रोका गया है। यदि ऐसे किसी कर्मचारी को संबद्ध किया गया है, तो उन्हें तुरंत उनके मूल स्थान पर वापस भेजा जाएगा और भविष्य में बिना अनुमति के ऐसी कोई संबद्धता नहीं की जाएगी। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है।
- तत्काल कार्रवाई:जिन अध्यापकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को शासन की अनुमति के बिना मूल तैनाती के स्थान से बाहर संबद्ध किया गया है, उनके संबद्धीकरण आदेशों को तुरंत रद्द किया जाए और उन्हें उनके मूल तैनाती स्थान पर वापस भेजा जाए।
- भविष्य के लिए निर्देश:अब से, किसी भी अध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी को शासन की अनुमति के बिना ऐसे किसी भी स्थान पर संबद्ध नहीं किया जाएगा, जहाँ उनकी मूल तैनाती नहीं है।
- कार्रवाई की रिपोर्ट:इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए और एक संकलित आख्या महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० को सौंपी जाए
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