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अंतर्जनपदीय ट्रांसफर से जुड़ी आपकी जिज्ञासा और उनके उत्तर

1. जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा।सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।


 2. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक / शिक्षिका (स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे। 


3. माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419 डी0 / 2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक / शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन किया जा सकेगा परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा।


4. जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 प्रतिशत
की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।



5. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किये जायेंगे।

6. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक / शिक्षिका द्वारा अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124 / पाँच-6-2016-19जी / 16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट "च में वर्णित रोग से शिक्षक / शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा ।


8. असाध्य एवं गम्भीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ / एस० जी०पी०जी०आई० सैफई किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्वविद्यालय / संस्थान और पी०जी०एच०एस० निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals) द्वारा मान्य हो, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो. द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा।

9. ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। 10. वरीयता निर्धारण के लिये देय अंक निम्नवत होंगे-

11. शिक्षक एवं शिक्षिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक / शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा। 

12. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण स्थानान्तरण की कार्यवाही निम्न समय सारिणी के अनुरूप सम्पादित की जायेगी-



13. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित
पोर्टल interdistricttransfer.upsdc.gov.in के माध्यम से सम्पादित की जायेगी। 



14 रिक्तियों की सूचना संवर्ग एवं पदवार पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।


15. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया
जा सकता है परन्तु न्यूनतम 01 जनपद का विकल्प प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका का स्वयं होगा।

16. शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये विकल्प के जनपद में उनके कार्यरत संवर्ग एवं पद के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में ही दिये गये जनपद की वरीयता एवं अंक के आधार पर नियमानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी। शिक्षक / शिक्षिका द्वारा दिये गये विकल्प के जनपद में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा। केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा।


17. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन के लिए शिक्षक एवं शिक्षिका को मानव सम्पदा
पोर्टल पर अंकित मोबाइल नम्बर एवं मानव सम्पदा की आई०डी० से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही
मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।

18. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा
विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेंगे। मैनुअल आवेदन पत्र (रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे।


19. निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन पत्र सबमिट (Submit) करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा। आवेदन पत्र में शिक्षक / शिक्षिका द्वारा की गयी किसी त्रुटि / गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) किये गये आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। 20. आवेदन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा जायेगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जायेगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गये मोबाइल
नम्बर पर एस०एम०एस० के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जायेगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए आवेदन पत्र सुरक्षित रखा जायेगा।


 21. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय सारिणी के अनुसार सत्यापन एवं डाटा लॉक करने की कार्यवाही की जायगी। सत्यापन की कार्यवाही मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार की जायेगी। परन्तु ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जिनके द्वारा वरीयता निर्धारण के लिए देय अंक कम संख्या 02 03 04 05, 07, 08 में अनुमन्य लाभ को प्राप्त किया जा रहा है के अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही भी प्रत्येक दशा में समय सारिणी के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। सत्यापन की कार्यवाही समानान्तर रूप में आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनाक से साथ-साथ किया जायेगा।
 22. शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी / कूटरचित पा जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायगी।

23. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही निर्धारित प्रकियानुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जायेगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होगे। 

24. अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण का पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में निर्देश पृथक से दिये जायेंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।




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