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जिले के अंदर म्यूच्यूअल ट्रांसफर के आदेश जारी


परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु निम्नवत समिति प्रस्तावित है- 1- पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया लिए जनपद स्तर पर निम्नवत समिति होगी-

क- प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

ख़ जिला विद्यालय निरीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

-अध्यक्ष

-सदस्य - सदस्य-सचिव

घ- वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) -सदस्य

2- शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान किये जा सकेंगें परन्तु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑन-लाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानान्तरण होने पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3- प्रथमिक विद्यालय तथा संविलित विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात अध्यापकों के लिए विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा / विज्ञान / गणित की बाध्यता नहीं होगी।

4- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण (Subject Mapping) होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों कोकक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरन्तर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि हो सके, इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने के स्थिति में ही स्वीकार्य किए जायेगें।

5- पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ ही अनुमन्य है :- क प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ।

ख- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।

ग- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय |

घ- सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।

इ-प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय | च- उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होगें ।

6- पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमन्य होंगे। 7- बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तगत कार्यरत शिक्षकों के शास्वत पारस्परिक स्थानान्तरण किये जा

सकेंगे।

8- एन०आई०सी० द्वारा विकसित बेवसाइट पर पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके सम्पूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जायेगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकें, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली-भाँति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सकें।

9 -अंतः - जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई

सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता / अपात्रता के सम्बन्ध में सम्बन्धित

विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को

अग्रसारित करेगें। जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से

ऑन-लाइन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जा सकेगें ।

10- अंत:- जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे स्थल पर कार्यमुक्त / तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।

11- आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में की गयी त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें तथा अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) किये गये आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

12- पारस्परिक स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 07 कार्य दिवस के अन्दर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा।

13- शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन एन0आई०सी० द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित पारस्परिक स्थानान्तरण मॉड्यूल के अन्तर्गत ही स्वीकार किये जायेंगे। मैनुअल आवेदन पत्र (रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट, कोरियर दस्ती आदि) स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पारस्परिक स्थानान्तरण की प्रक्रिया में दोनो अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।


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