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समस्त विद्यालयों मे प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने किए जाने के सम्बन्ध दिशा निर्देश


(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़ कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय एवं 24वाँ माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- आम चुनाव महामारी प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24 वे माह में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियाँ सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करा लिया जाय एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी।


ii. एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा। iii.. प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होगें जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत् बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होगें परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 104 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होगें V.

अर्थात:- (क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा,

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल (घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न

होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव

होगा। vi. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा, परन्तु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता-पिता / अभिभावक का चयन किया जायेगा तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जायेगा. जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा।

viii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से

प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। ix. समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता / अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष मे से एक महिला का होना अनिवार्य है।

X आमसभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर / अंगूठा निशान रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा। xi. शिक्षामित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों (विद्यालय प्रबन्ध

समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त) को समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा। xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित होने के उपरान्त सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक (माता / पिता/ संरक्षक) का नाम, मोबाइल नं० रजिस्टर में दर्ज किया जाय तथा सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाय। ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर समस्त

एस०एम०सी० सदस्यों का डाटाबेस तैयार किया जाय। xiii. विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता / संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का


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